दो मासूमों की गला दबाकर हत्या करने वाली मां सलाखों के पीछे : दोहरे आजीवन कारावास की मिली सजा

Datia news : दतिया। पत्थर दिल सौतेली मां ने दो मासूमों की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। बेटा एवं बेटी की हत्या करने वाली सौतेली मां को दोहरे आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

न्यायालय मंजुषा तेकाम प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ने उक्त मामले में आरोपित ज्योति माहौर पत्नी अरविंद माहौर निवासी सपा पहाड़ बक्सी हनुमान मंदिर के पास दतिया को उम्रकैद एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी आरसी चतुर्वेदी जिला अभियोजन अधिकारी एवं सुदीप शर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की।

घटना के मुताबिक फरियादी अरविंद माहौर अपनी दूसरी पत्नी आरोपित ज्योति माहौर एवं पहली पत्नी माधुरी के दो बच्चे, लड़की गिरजा 11 वर्ष व लड़का अरनाम सात वर्ष के साथ सपा पहाड़, बक्सी के हनुमान मंदिर के पास निवास करता था।

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घटना दिनांक को फरियादी अरविंद अपनी पत्नी व बच्चों को घर पर छोड़कर मजदूरी के लिए गया था। दोपहर में जब वह मजदूरी से वापस आया तो उसने देखा कि दोनों बच्चे घर के अंदर मृत अवस्था में पड़े थे। पत्नी ज्योति घर पर नहीं थी। घटना को लेकर कोतवाली में मामला दर्ज विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान साक्ष्य एवं फरियादी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि उक्त घटना फरियादी अरविंद की दूसरी पत्नी आरोपित ज्योति माहौर द्वारा की गई है।

जो उक्त दोनों सौतेले बच्चों को पसंद नहीं करती थी। इसी कारण उसने दोनों बच्चों का गला घोंटकर एवं चाकू से वार कर हत्या कर दी। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपित को दोषी मानते हुए दंडादेश दिया।

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