नपाध्यक्ष के पोते के गले में मारी थी गोली : कोर्ट ने आरोपितों को सात वर्ष कारावास की सुनाई सजा

Datia news : दतिया। नपाध्यक्ष के पोते पर जानलेवा हमला करते हुए आरोपितों ने गले में गोली मारी थी। घायल का उपचार झांसी और फिर गुडगांव में कराया गया। जिसके बाद उसकी हालत में कुछ सुधार हो सका। इस मामले के आरोपितों को घटना के सात साल बाद सजा मिल सकी है।

नपाध्यक्ष दतिया शांति ढेंगुला के पोते कार्तिकेय ढेंगुला पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपितों को दोषी मानते हुए न्यायालय ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

इस बहुचर्चित मामले का फैसला करीब सात साल बाद आया है। अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी के न्यायालय द्वारा आरोपित अमित यादव एवं आशीष यादव को कार्तिकेय के ऊपर हुए कातिलाना हमले के लिए दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने मामले की पैरवी की।

प्रकरण के बारे में अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने बताया 21 मार्च 2018 की रात साढ़े आठ बजे कार्तिकेय पुत्र प्रशांत ढेंगुलाकुंजनपुरा स्थित अपने मकान की गली के बाहर खड़ा था।

तभी तीन बाइकों पर राजदीप यादव, शिवम यादव, सक्षम पुरोहित, रिंकूलदेवोलिया, आशीष यादव एवं अमित यादव आए। उक्त सभी ने कार्तिकेयढ़ेंगुला को घेर लिया व गालियां देने लगे।

इस दौरान कहासुनी के बीच शिवम यादव ने पिस्तौल निकालकर कार्तिकेय को गोली मार दी। गोली कार्तिकेय के गले में जा लगी। इसके बाद आरोपित मौके से भाग खड़े हुए।

कार्तिकेय के पिता प्रशांत ढेंगुला इलाज के लिए घायल बेटे को जिला चिकित्सालय दतिया लेकर आए। जहां से उसे झांसी के लिए रेफर किया गया। झांसी में घायल के पिता प्रशांत ढेंगुला ने घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गंभीर रुप से घायल होने के कारण कार्तिकेय का इलाज वेदांता होस्पिटल गुड़गांव में चला।

मामले की विवेचना उपरांत बाल अपचारी शिवम, रिंकूल, सक्षम एवं राजदीप के लिए अभियोग पत्र बाल न्यायालय में एवं आरोपित अमित यादव तथा आशीष यादव के विरुद्ध अभियोग पत्र जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

जहां प्रकरण की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा आरोपित अमित यादव एवं आशीष यादव को उक्त सजा सुनाई गई।

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