हाइवे पर महिला को गोली मारने वाले को मिली सजा : मेडीकल कालेज के पास घटित हुई थी घटना

Datia news : दतिया। मेडीकल कालेज के पास हाइवे पर महिला को गोली मारकर घायल करने वाले आरोपित को पांच साल की सजा सुनाई गई है। महिला को जान से मारने की नीयत से आरोपित ने इस घटना को अंजाम दिया था। अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने बताया कि घटना दिनांक चार दिसंबर 2021 को शाम सुनीता कुशवाह मेडिकल कालेज के पास ग्वालियर हाईवे रोड पर हनुमान मंदिर के पास जा रही थी।

तभी आरोपित हेमंत कुशवाहा द्वारा उनके साथ गाली गलौज की गई तथा जान से करने के नियत से गोली मारी। जो महिला के सीने के बाएं तरफ लगी। सुनीता कुशवाहा को इलाज के लिए जिला अस्पताल दतिया ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर झांसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था।

घटना की रिपोर्ट सुनीता कुशवाह के पुत्र सूरज कुशवाह ने थाना कोतवाली में की थी। थाना कोतवाली द्वारा अपराध पंजीबद करते हुए विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। लगभग दो वर्ष चले विचारण के पश्चात अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर द्वारा प्रस्तुत किए गए अभियोजन साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋतुराज सिंह चौहान के न्यायालय द्वारा आरोपित हेमंत कुशवाह को अपराध का दोषी मानते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

इधर दो आरोपितों को भी मिली सजा : एक अन्य हत्या के प्रयास के मामले में आरोपितों को पांच-पांच वर्ष की सजा से न्यायालय उत्सव चतुर्वेदी अपर सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा दंडित किया गया है। शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक मुकेश गुप्ता ने की।

घटना के मुताबिक 12 सिंतबर 2017 को फरियादी राजकुमार द्वारा पुलिस थाना गोंदन में रिपोर्ट कराई गई थी कि रामसेवक जमादार के घर के पास आरोपित दीपक वंशकार, लाड़ले, लाठी लिए एवं दयाशंकर वंशकार बंदूक लेकर आए और राजकुमार एवं किशनसिंह को गालियां देकर मारपीट करने लगे। तभी कोकसिंह वंशकार ने बारह बोर लाईसेंसी बंदूक से जान से मारने की नियत से गोली मारी जो उसको लगी जिससे घायल हो गया।

Banner Ad

बचाने के लिए आए सोनू को दयाशंकर ने जान से मारने की नियत से कट्टे से गोली मारी जो उसे बाएं आंख के नीचे एवं सिर में लगी। घटना की रिपोर्ट फरियादी राजकुमार द्वारा पुलिस थाना गोंदन में की गई। जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपित लाड़ले उर्फ चंद्रशेखर वंशकार निवासी करारी झांसी एवं दयाशंकर वंशकार पुत्र मनोरे वंशकार निवासी जाखोली, कोकसिंह वंशकार और दीपक वंशकार के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आरोपित दीपक एवं कोकसिंह वंशकार फरार है। वहीं दयाशंकर वंशकार एवं लाड़ले वंशकार के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। पैरवीकर्ता अपरलोक अभियोजक मुकेश गुप्ता द्वारा न्यायालय में साक्षियों का परीक्षण कराया गया तथा अपनी ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए।

जिस पर न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी दतिया के न्यायालय द्वारा आरोपितों को उक्त अपराध का दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार की जुर्माने से एवं एक आरोपित को पृथक से अवैध हथियार रखने के संबंध में एक वर्ष का कारावास एवं हथियार का उपयोग करने के संबंध में तीन वर्ष का कारावास पृथक से दिया गया है।

Share this with Your friends :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter