Datia News : दतिया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रायवेट स्कूलों में गरीबों व वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से आनलाईन प्रारंभ हो गई। 30 जून तक त्रृटि सुधार कर सकते है। पिछले सत्र के जो बच्चे प्रवेश से वंचित रह गए थे। उन्हें उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन पढ़ाई वे अगली कक्षा में कर सकते है। वहीं कोविड बाल कल्याण योजना के तहत आने वाले बच्चों को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया भी दो बार आयोजित की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया आरटीई पोर्टल के माध्यम से होगी।
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए नर्सरी, केजी-1 व केजी-2 के लिए आयु तीन से पांच साल के बीच होनी चाहिए। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु पांच से सात साल होनी चाहिए। सत्र 2021-22 के प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जाएगी। वहीं कोविड-19 के कारण पिछले साल जो बच्चे प्रवेश से वंचित रह गए हैं, उनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जाएगी। प्रवेश के लिए वंचित समूह व कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निःशक्त जन का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड या पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र का जाब बार्ड और जन्म प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड आवश्यक होगा।
आनलाईन आवेदन 30 जून तक किए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन 14 जून से 1 जुलाई तक, आन लाईन लाटरी 6 जुलाई, आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए बच्चों को 6 जुलाई से 16 जुलाई तक उपस्थित होना होगा। िद्वतीय चरण के लिए स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाना 19 जुलाई से 25 जलाई तक होगा। लाटरी से स्कूल का आवंटन 28 जुलाई तक किया जाएगा।


