Datia news : दतिया। दुकानदार को दो सगे भाईयों ने उस समय गोली मार दी, जब वह अपनी दुकान पर बैठा था। गोली की आवाज सुनकर जब घर के लोग आए तब तक हमलावर भाग चुके थे। जिसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। गोली मारने वाले दो सगे भाईयों को पांच-पांच साल की सजा न्यायालय ने सुनाई है।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश उत्सव चतुर्वेदी द्वारा इस मामले के आरोपित धर्मेंद्र उर्फ पप्पू कुशवाह एवं अभिराम उर्फ छोटू पुत्रगण लक्ष्मीनारायण कुशवाह निवासीगण वार्ड क्रमांक 11 इंदरगढ़ को हत्या के प्रयास के मामले मे पांच-पांच वर्ष के कारावास एवं आरोपित धर्मेंद्र को दो हजार रुपये के अर्थदंड तथा छोटू उर्फ अभिराम को चार हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। मामले की शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता ने की।
पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक गुप्ता ने बताया कि एक जुलाई 2023 को रात्रि करीब 11 बजे बजे फरियादी पवन अपने घर सेवढ़ा चुंगी स्थित दुकान पर पत्नी के साथ बैठा हुआ था।
तभी आरोपित अभिराम उर्फ छोटू कुशवाह एवं धर्मेंद्र कुशवाह कट्टा लेकर आए और छोटू कुशवाह ने फरियादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से कट्टे से गोली चला दी। जो फरियादी पवन के पेट में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर फरियादी के पिता रघुवर एवं चाचा पर्वत दौड़कर आए।
जिन्होंने दोनों आरोपितों को मौके से भागते हुए देखा। मौके पर हंड्रेड डायल वाहन बुलाकर उसके माध्यम से घायल को अस्पताल भेजा गया। पवन की हालत गंभीर होने से उसे ग्वालियर अस्पताल रेफर किया गया। जहां पवन ने सिविल लाइन थाने की पुलिस को रिपोर्ट लेख कराई।
जिस पर आरोपितों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान आरोपित को गिरफ्तार कर आरोपित अभिराम उर्फ छोटू के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कट्टा जब्त कर लिया गया। मामले का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिस पर न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होकर आरोपितों को उक्त सजा से दंडित किया गया। आरोपितों को सजा भुगतान के लिए जेल भेजा गया।