दुकान पर सामान लेने आए उपसरपंच की हुई थी हत्या : आधा दर्जन आरोपितों को मिली सजा, 12 वर्ष तक चली सुनवाई

Datia News : दतिया। 12 वर्ष पहले हुई गांव के उपसरपंच की हत्या करने वाले आठ लोगों में से आधा दर्जन को आजीवन कारावास की सजा मिली है। इस घटना में नामजद आठ आरोपितों में से दो की मौत प्रकरण की इतने साल चली सुनवाई के दौरान हो जाने से शेष बचे आरोपितों को न्यायालय ने सजा सुनाई है।

इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मणपुरा में 14 अक्टूबर 2011 को वहां के तत्कालीन उपसरपंच कल्लू उर्फ कल्याण िसंह यादव की लाठी, सरिया और हाकी मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में नामजद आठ आरोपितों में से छह को सेवढ़ा अपर जिला सत्र न्यायाधीश आरपी कतरोलिया ने आजन्म कारावास और 7-7 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 12 वर्ष तक चले इस मामले में दो की मौत विचारण के दौरान ही हो गई थी। बता दें कि मामले में आरोपित और मृतक के बीच भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखाने को लेकर विवाद हुआ था।

इंदरगढ़ में सामान लेने के दौरान हुआ था हमला : अभियोजन की ओर पैरवी कर्ता अपर लोक अभियोजक रविशंकर शर्मा ने बताया कि घटना 14 अक्टूबर 2011 की रात 8 बजे इंदरगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में काशीराम साहू की दुकान पर हुई थी।

उस वक्त मृतक कल्लू उर्फ कल्याण सिंह यादव पुत्र करन सिंह यादव निवासी लक्ष्मणपुरा अपना घरेलू सामान एवं पशुओं के लिए खरबांट लेने के लिए भतीजे फरियादी रामस्वादीन के साथ इंदरगढ़ आया था। दुकान से सामान लेते वक्त अमर सिंह यादव, जसवंत उर्फ मुन्ना यादव, नरेंद्र यादव, संजीव यादव, अवधेश यादव, बबलू उर्फ मुकेश यादव, धर्मेंद्र यादव, जगमोहन यादव सभी निवासीगण ग्राम लक्ष्मणपुरा ने कल्लू पर एक साथ लाठी, लुहांगी, सरिया, हाकी से हमला कर दिया।

मारपीट के दौरान कल्लू के अंडकोष में भी चोट लगी। घटना के समय कल्लू के साथ मौजूद उसके भतीजे रामस्वादीन द्वारा पुलिस थाना इंदरगढ़ में रिपोर्ट की गई। गंभीर घायल कल्लू की ग्वालियर पहुंचते ही मौत हो गई। हत्या का यह मामला करीब 12 वर्ष तक चला।

इस बीच न्यायालय में विचारण के दौरान आरोपित अमर सिंह यादव, जसवंत उर्फ मुन्ना यादव की भी मौत हो गई। शेष बचे छह आरोपितों को न्यायालय ने आजन्म कारावास की सजा सुनाई है।

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