दुष्कर्म करने वाले पादरी को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता से शादी करने की नहीं दी इजाजत, दोनों की याचिका की खारिज
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New Delhi News : नई दिल्ली। दुष्कर्म पीड़िता को गुनहगार से शादी की इजाजत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कोट्टियूर में रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपने साथ दुष्कर्म करने वाले पूर्व पादरी से शादी करने की इजाजत मांगी थी।

यह पूर्व पादरी 20 साल जेल की सजा काट रहा है। शीर्ष अदालत ने पूर्व पादरी की अलग से दायर याचिका भी खारिज कर दी। इस याचिका में उसने दुष्कर्म पीड़िता से शादी करने के लिए जमानत देने का आग्रह किया था। पीड़िता घटना के वक्त नाबालिग थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है।

जस्टिस विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पूर्व पादरी से कहा कि हाईकोर्ट ने सोच-समझकर फैसला दिया है और हम उसके निर्णय में दखल नहीं देना चाहेंगे। पीठ ने पीड़िता से कहा कि वह पूर्व पादरी से शादी करने की अपनी याचिका को लेकर निचली अदालत जा सकती है।

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समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, पूर्व कैथोलिक पादरी राबिन वडक्कुमचेरी ने इससे पहले दुष्कर्म पीड़िता से शादी करने के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन हाईकोर्ट ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

फरवरी 2019 में एक अदालत ने वडक्कुमचेरी को एक नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने का दोषी पाया था। अदालत ने इस मामले में उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

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