उज्जैन : मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उज्जैन स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जिला प्रशासन ने 144 अतिक्रमण हटाए हैं।
शीर्ष अदालत में दाखिल अनुपालन शपथपत्र में राज्य सरकार ने कहा कि 144 मकान हटाए गए हैं। इनमें 250 परिवार रहते थे। संबंधित लोगों को पुनर्वास के लिए प्रशासन ने तीन-तीन लाख रुपये दिए हैं।
हालांकि, जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि अधिकारी अतिक्रमण क्यों होने देते हैं। पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। पीठ ने कहा, ‘ऐसा हर जगह दिन-रात हो रहा है।’
शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश की ओर से पेश अधिवक्ता सौरभ मिश्रा से पूछा कि पिछले साल सितंबर में अदालत द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में क्या सभी अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। मिश्रा ने कहा, ‘हां, 500 मीटर के दायरे में सभी अतिक्रमण हटा दिए गए हैं।’
पीठ ने उज्जैन के जिला न्यायाधीश से कहा कि वह इस संबंध में निरीक्षण के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें और छह सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करें