बाहर से आने वाले लोग टेस्ट निगेटिव आने पर ही घर जा सकेंगे, लाकडाउन बढ़ने के बाद कलेक्टर ने जारी किए आदेश
दतिया । जिले में कोरोना के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट के निर्णय अनुसार पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण दतिया जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जनता कोरोना कर्फ्यू 24 मई तक लागू रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने रविवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेख किया है कि दतिया जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 24 मई सोमवार को सुबह 6 बजे तक जनता कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।

इस दौरान छूट दी गई गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगी। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सब्जी तथा फल की थोक एवं फुटकर दुकानें सम दिनांकों 18, 20, 22 मई को खोली जा सकेंगी। दतिया के सब्जी, फल के थोक व्यापारी पुरानी सब्जी मंडी में अपनी दुकान रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाएंगे एवं थोक व्यापारी घरेलू खरीददारों को फुटकर सब्जी तथा फल कदापि नहीं बेचेंगे।

फुटकर दुकानदार उक्त दिनों को केवल ठेले पर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही गली-गली जा कर फल व सब्जी बेचेंगे। एक स्थान पर खड़े रहकर या बैठकर सामग्री नहीं बेंचेगे। 17 मई से 24 मई तक शादी एवं अन्य सामूहिक समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। शादी विवाह एवं अंत्येष्टी कार्यक्रम के लिए कही भी आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

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जारी आदेश में दूध की आपूर्ति घर-घर जाकर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा शाम को 6 बजे से 8 बजे तक दूध की आपूर्ति की जाएगी। जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को नाकों पर रोककर क्वारंटाईन सेंटर ले जाया जाएगा, जहां उनका रेपिड एंटीजन टेस्ट के बाद निगेटिव आने पर ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना टेस्ट में पाजीटिव पाए जाने वाले मरीजों को तत्काल कोविड केयर सेंटर में आईसोलेशन के लिए ले जाया जाएगा। इस दौरान राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुडे़ कर्मी तथा उपार्जन स्थल पर आवागमन कर रहे किसान एवं कृषि उपज मंड़ी से संबंधित गतिविधियां, जिले में संचालित आटा चक्कियां तथा आटा मीलों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।

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