नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि ट्विटर ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करते हुए मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति कर दी है। इनकी नियुक्ति कंपनी के कर्मचारियों के तौर पर की गई है।
हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्विटर नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है। इस पर ट्विटर ने हलफनामा दायर किया था। गत 10 अगस्त को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्विटर के हलफनामे के जवाब में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए थे।
इस पर इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संक्षिप्त हलफनामे में बताया कि ट्विटर ने नियुक्त किए गए तीनों कर्मचारियों के नाम उनको उपलब्ध कराए हैं। साथ ही बताया है कि इनकी नौकरी चार अगस्त 2021 को शुरू हो चुकी है। साक्ष्य के तौर पर ट्विटर ने अनुबंध की प्रति भी मुहैया कराई है।