प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शराब की आनलाइन बिक्री से होम डिलिवरी की अनुमति संबंधी मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने यहा यह आदेश अधिवक्ता गोपालकृष्ण पांडेय की याचिका पर दिया है। अदालत ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार का नीतिगत मसला है,
फिलहाल शराब की आनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती। याची का कहना था कि ऐसा करने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
बुजुर्गों के साथ उन लोगों को सुविधा होगी जो दुकान पर जाकर शराब खरीदने में झिझकते हैं।