भोपाल। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण पर जल्द फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में एक महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में है और प्राथमिकता के आधार पर टीका लगवाना चाहती है।
याचिका में मांग की गई थी कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा और केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआइ) ने 28 मई को एक अधिसूचना जारी की है।
इसके तहत जारी सिफारिशों में कहा गया है कि एक गर्भवती महिला को निकटतम टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध कोरोना वैक्सीन लगाई ला सकती है। यह भी बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन गर्भावस्था के दौरान कभी भी दी जा सकती है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं कोरोना का टीका लेने के योग्य हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।