Datia news : दतिया। पति ने पैसे न देने पर पत्नी की गर्दन में हसिए से बार कर दिया। इस हमले में घायल महिला की अस्पताल में जान चली गई। घटना के बाद आरोपित पति भाग निकला। लेकिन पुलिस ने उसे हसिए सहित गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में आरोपित पति को अब न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
डेढ़ वर्ष पहले हसिए से गला रेंत कर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना 27 सितंबर 2022 को सेवढ़ा अनुभाग के थाना थरेट के अंतर्गत आने वाले ग्राम दिगुवां में हुई थी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेवढ़ा विश्वनाथ शर्मा द्वारा सुनाए गए फैसले मेें पति को जघन्य हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ पांच हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

मामले में शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक पीएल सोनी एवं रविशंकर शर्मा ने बताया कि 27 सितंबर 2022 को रामप्रकाश कुशवाह ने अपनी पत्नी सूरजा देवी के गले पर हसिए से वार कर हत्या कर दी थी।

घटना के बाद रामप्रकाश के पुत्र वीरसिंह कुशवाह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना दिनांक को सुबह साढ़े आठ बजे वह अपने घर के बाहर बगीचे पर आया तो देखा कि उसके पिता रामप्रकाश कुशवाह हाथ में हसिया लिए हैं। पिता का मां से पैसे मांगने पर विवाद चल रहा था।
वीरसिंह के अनुसार पिता ने उनसे कहाकि वह चला जाए इसके बाद हंसिए से उन्होंने मां के गरदन पर वार कर दिया। मां लहुलुहान नीचे गिर गई। घटना के बाद मां को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रामप्रकाश पर सुरजादेवी की हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया।
घटना में प्रयुक्त किया गया हसिया सहित आरोपित पकड़ा गया। महज डेढ़ वर्ष के अंदर मामले में फैसला सुनाया गया और आरोपित को दंडित किया गया।