भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण के लिये मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की गई है। क्यूआर कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे।
राजन ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे।

यह हैं 13 वैकल्पिक दस्तावेज : फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी),
सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते है। उन्होंने सभी मतदाताओं से उत्साह के साथ मतदान करने का आग्रह किया है।
ट्रांसफार्मर, पोल के पास ठेले न लगाएं, हो सकती है दुर्घटना : मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि व्यापारीगण या फेरी वाले बिजली के वितरण ट्रांसफार्मर एवं पोल के आसपास हाथ ठेले या गुमठियां न लगाएं। ऐसा करने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। विद्युत वितरण कंपनी का कहना है कि कई स्थानों पर ऐसा देखने में आ रहा है,

ऐसा करके लोग जहां अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, वहीं इस तरह से बिजली के खंभों या ट्रांसफार्मर से सटाकर ठेले पर सामान बेचना नियमों के विपरीत भी है। इसलिए यदि कहीं पर भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हों, तो स्वयं ही उन्हें हटा लें, अन्यथा विद्युत वितरण कंपनी को कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।