Datia news : दतिया । घर में घुसकर युवक को गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। शनिवार शाम तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जीसी शर्मा के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। मामला करीब नौ वर्ष पूर्व का है। जिसमें रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास स्थित मकान में यह घटना घटित हुई थी।
जिला अभियोजन अधिकारी आरसी चतुर्वेदी ने बताया कि गत 11 मई 2014 को ग्राम सलैयापमार निवासी फरियादी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ दतिया में आशिक खान के मकान में किराए से रहती है। फरियादिया व आशिक खान छत पर सो रहे थे। जबकि कल्लू उर्फ जितेंद्र व उसकी मां आंगन में सो रहे थे।
अलसुबह चार बजे आंगन में गोली चलने की आवाज गूंजी तो फरियादी जाग गया और छत से नीचे झांककर देखा। जहां आंगन में बल्ब की रोशनी में उसे आरोपी अनिल यादव और उसका भाई नरेंद्र यादव, कल्ला यादव, मनोज यादव, मानसिंह कुशवाहा, सतीश यादव एवं दीपक यादव हथियार से कल्लू उर्फ जितेंद्र पर गोलियां चला रहे थे। इस गोलीबारी में उसकी मौत हो गई।
न्यायालय में चार्जशीट की गई पेश : उक्त रिपोर्ट के बाद थाना कोतवाली ने हत्या सहित अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना पूरी होने पर चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने विचारण के दौरान 20 दिसंबर 2019 को अरोपित मनोज यादव, दीपक यादव, कल्ला उर्फ कल्याण यादव और मानसिंह को दोषी पाते हुए दंडित किया गया था। जबकि अनिल यादव एवं सतीश यादव फरार होने से उनके विरुद्ध विचारण नहीं हो पाया था।
आरोपित अनिल यादव एवं सतीश यादव के गिरफ्तार होने पर प्रकरण पर दोबारा विचारण किया गया। विचारण के दौरान प्रस्तुत प्रत्यक्ष अभियोजन परिस्थितिजन्य व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आरोपित अनिल यादव को दण्डित किया गया। जबकि सतीश यादव के विरुद्ध न्यायालय द्वारा विरोधाभासी साक्ष्य मानते हुए बरी कर दिया गया। जिसके निर्णय का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा आरोपित नरेंद्र यादव के संबंध में विचारण जारी रखा गया है।