Datia news : दतिया। चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम नौनेर में पांच भाईयों ने मिलकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पकड़े गए आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा मिली है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश मंजुषा तेकाम ने इस मामले में आरोपित रविंद्र सिंह उर्फ अरविंद, अरविंद सिंह उर्फ धर्मेंद्र, माधव सिंह, उदय सिंह बुंदेला एवं संदीप बुंदेला पुत्रगण पेजसिंह बुंदेला निवासीगण ग्राम नौनेर, थाना जिगना को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले की पैरवीकर्ताआरसी चतुर्वेदी जिला अभियोजन अधिकारी एवं सुदीप शर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की।
घटना के मुताबिक फरियादी विजय प्रताप सिंह ने अपने भाई बृजेंद्र सिंह के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 दिसंबर 2017 की शाम वह, उसका भाई बृजेंद्र व अजय प्रताप सिंह तीनों घर से निकलकर रोड पर खड़े थे।
तभी सामने से आरोपित रविंद्र, अरविंद, उदयसिंह, संदीप, माधव सिंह, जितेंद्र सिंह व ब्रजेंद्र सिंह आए। जिनमें अरविंद हाथ में अधिया लिए हुए था। उक्त लोग गालियां देने लगे तो उन्हें रोका। जिस पर माधव बोला कि तुम लोगों ने पिछले चुनाव में विरोध किया था और अब भी हर बात पर गांव में उनका विरोध करते हो। आज तुम्हें निपटाना पड़ेगा।
तभी रविंद्र ने एक कट्टा शर्ट के नीचे से निकाला। अरविंद ने जान से मारने की नियत से गोली चलाई। जो उसके भाई अजय के पीछे बांई तरफ लगी और वह गिर गया। रविंद्र व माधव ने भी कट्टे से फायर किए।
विजय और उसका भाई ब्रजेंद्र तब जोर-जोर से चिल्लाए तो उनकी आवाज सुनकर पास में खड़े जजप्रताप सिंह एवं शिशुपाल सिंह वहां आ गए। उक्त लागों को देखकर आरोपित वहां से भाग गए। 108 एम्बुलेंस को बुलाकर घायल अजय को सीधे अस्पताल दतिया लेकर पहुंचे। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर थाना जिगना में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपित ब्रजेंद्र सिंह बुंदेला एवं जितेंद्र सिंह बुंदेला निवासीगणनौनेर के विरुद्ध चालानी योग्य साक्ष्य नहीं पाया गया। अन्य पांच आरोपितों के विरुद्ध अनुसंधान अभियोग पत्र न्यायालय दतिया में प्रस्तुत किया गया।