Delhi Yellow Alert Guidelines in Hindi
नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने पर मंगलवार को कहा कि दिल्ली में ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है और ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत कुछ पाबंदियां लगायी जाएंगी।(delhi yellow alert guidelines in hindi)
‘येलो’ अलर्ट के तहत रात्रि कर्फ्यू लगाना, स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों तथा सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं।(delhi yellow alert guidelines in hindi)
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मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों में बीमारी के हल्के लक्षण हैं।

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‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है। दिल्ली में पिछले दो दिनों से संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक है।
केजरीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मास्क पहने बिना बाजार और मॉल जा रहे हैं तथा उन्होंने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन चिकित्सीय ऑक्सीजन के इस्तेमाल में वृद्धि नहीं हुई है तथा अस्पतालों में बिस्तरों या आईसीयू बिस्तरों की मांग नहीं बढ़ी है.
जिसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों का घर पर ही उपचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि ‘येलो’ अलर्ट के तहत पाबंदियों की सूची बाद में सार्वजनिक की जाएगी।

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येलो अलर्ट का ऐलान करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, ”दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 0.5 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट है और हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का लेवल-1 यानी यलो अलर्ट लागू कर रहे हैं. पाबंदियों का एक विस्तृत आदेश जल्द ही जारी और लागू किया जाएगा.”
उन्होंने कहा कि कोविड के मामले हल्के हैं, संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के इस्तेमाल में इजाफा नहीं हुआ है.
दिल्ली येलो अलर्ट कोविड दिशानिर्देश ये प्रतिबंध होंगे लागू –
- नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक
- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी
- स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
- गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे
- रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
- बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
- सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद हो जाएंगे, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद हो जाएंगे
- दुकानें और माल सुबह 10 से रात 8 बजे तक आड-इवन के आधार पर खुलेंगे
- बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे
- सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हाल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
- सैलून खुल सकेंगे
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगो को ही इजाज़त
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी रहेगी
- सांस्कृतिक और खेल एक्टिविटी पर पूरी तरह से पाबंदी
As the COVID19 positivity rate has been above 0.5% for the past few days, we are enforcing Level-I (Yellow alert) of the Graded Response Action Plan. A detailed order on restrictions to be implemented will be released soon: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/tkJ9WtMaSz
— ANI (@ANI) December 28, 2021
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत इसके तहत , स्कूल, स्पा, जिम, फिटनेस सेन्टर बंद हो जाएंगे,
मेट्रो और बस 50 फीसदी यात्रियों की क्षमता से चलेगी। वहीं मॉल में भी ऑड इवन लागू किया जा सकता है। इस संबंध में सरकार की ओर से डिटेल आर्डर जारी किया जाएगा।
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